
दिल्ली में स्थानीय निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए बुधवार को आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर राज्यसभा में विधेयक पेश करेंगे.
राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे.
कितने लोगों को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि, विधेयक को लोकसभा से पिछले सप्ताह मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिलने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिल जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय निवासी इन कॉलोनियों में वैध तरीके से संपत्ति खरीद और बेच सकेंगे.
अनाधिकृत कॉलोनियां नहीं होंगी नियमित
अनाधिकृत कॉलोनियां यानि कि वन विभाग, पुरातत्व विभाग और जो यमुना के बहाव क्षेत्र में बसी है. इन कॉलोनियों को प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है. इनके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने फार्म हाउस वाली कॉलोनियां भी इस विधेयक से बाहर हैं. हरदीप सिंह पुरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इन कॉलोनियों के बारे में तकनीकी पहलुओं को दुरुस्त कर बाद में फैसला किया जाएगा।