दिल्ली गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया है. चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी.

इतना ही नहीं तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के प्रवक्ता राजकुमार (Raj kumar) ने बतया कि उनकी तैयारियां पूरी है. तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे से लेकर सभी तैयारियों का ट्रायल किया जा चुका है, लेकिन दोषियों के वजन का फिर ट्रायल होगा. जो भी प्रक्रिया होगी वो सब हो रही हैं. 22 जनवरी की सुबह के लिए उनकी तैयारिया पूरी हैं.
निर्भया की मां की ओर से दी गई ये दलीलेंकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया के परिवार ने कोर्ट से सभी दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने की मांग की. निर्भया की मां के वकील ने कोर्ट में कहा कि किसी भी दोषी की कोई याचिका पेंडिंग में नहीं है, लिहाजा अब डेथ वारंट जारी हो सकता है. डेथ वारंट के बाद भी दोषियों के पास मौके होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की याचिका खारिज कर चुकी है.
बता दें कि इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताया था.
गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात को चलती बस में एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया था. फिर सभी ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की हद पार की. बाद में पैरामेडिकल स्टूडेंट को मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया. इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी.
इस गैंगरेप केस में नाबालिग होने के कारण एक अभियुक्त छूट गया था जबकि एक अभियुक्त ने तिहाड़ में ही फांसी लगा ली थी.